खेड़ा मंदिर में चोरी के दोषी को तीन माह की कैद
न्यायाधीश गीतिका कपिला की अदालत ने सुनाई सजा
अमर उजाला ब्यूरो
नाहन (सिरमौर)। जेएमआईसी नाहन गीतिका कपिला की अदालत ने मंदिर में हुई चोरी के एक मामले में दोषी जमीर (26) निवासी जिला बांदा (उत्तरप्रदेश) को अलग-अलग धाराओं में तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 457 के तहत एक माह और धारा 380 में दोषी को तीन माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत ने इन दोनों धाराओं में दोषी को 500-500 रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा भी सुनाई है। अदालत में इस मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने की। सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 10 जुलाई 2018 की रात करीब 2:10 बजे खेड़ा मंदिर नाहन में दोषी ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। मंदिर में हुई चोरी की भनक मंदिर के पुजारी को अगले दिन लगी। सुबह मंदिर पहुंचे पुजारी ने मंदिर की पूर्व दिशा का दरवाजा खुला पाया। साथ ही मंदिर के दान पात्र से भी पुजारी को पैसे भी गायब मिले। इस पर यह मामला पुलिस तक पहुंचा। छानबीन के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले। इन सीसीटीवी में आरोपी रात को चोरी करता हुआ पाया गया। आरोपी की पहचान होने पर पुलिस ने उसे हिंदू आश्रम के समीप हिरासत में ले लिया। मामले की तफ्तीश के बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। ट्रायल के बाद वीरवार को माननीय अदालत ने दोषी जमीर को यह सजा सुनाई। सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि जुर्माना न देने की सूरत में दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।