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Rampur Bushahar News: क्रूरता और परित्याग के आधार पर पत्नी की तलाक याचिका मंजूर

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रामपुर बुशहर।
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किन्नौर के अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय) ने पत्नी की याचिका को स्वीकार करते हुए विवाह को क्रूरता और परित्याग के आधार पर भंग कर दिया है। यह शादी वर्ष 2008 में हुई थी। उनके दो बच्चे हैं, जो अब पति के माता-पिता के साथ रह रहे हैं। पत्नी ने आरोप लगाया कि विवाह के लगभग एक वर्ष बाद पति ने उन्हें परेशान करना और दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। वह बिना किसी कारण उनके चरित्र पर संदेह करते थे। पति प्रतिदिन शराब का सेवन करते थे और नशे की हालत में घर आते थे। वह पत्नी को नौकरानी जैसा मानते थे। मई 2020 में पति ने पत्नी को बच्चों सहित वैवाहिक घर से निकाल दिया था। इसके बाद उन्हें अपनी आजीविका कमाने के लिए किराये के आवास में रहना पड़ा। पति ने नाबालिग बच्चों की देखभाल नहीं की। पति ने उन्हें कभी वापस बुलाने का प्रयास नहीं किया। पति ने याचिका के जवाब में आरोपों से इन्कार किया था। उन्होंने दावा किया था कि पत्नी ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया और बच्चों को पीटा। हालांकि, पति और उनके वकील सुनवाई के दौरान अदालत में पेश नहीं हुए। इसके बाद न्यायालय ने उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की। न्यायालय ने पाया कि पति ने पत्नी के साथ क्रूरता की। इस प्रकार, विवाह को क्रूरता और परित्याग के आधार पर भंग कर दिया गया।
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