रामपुर बुशहर। रामपुर स्थित परिवार न्यायालय किन्नौर से एक महिला को पति की क्रूरता और परित्याग पर तलाक मिला है। न्यायालय ने पति की ओर से पत्नी के प्रति क्रूरता और परित्याग के आरोपों को सही पाया। दोनों का विवाह वर्ष 2020 में हुआ था। शादी के बाद दोनों पति-पत्नी के रूप में करीब चार साल तक साथ रहे। इस विवाह से कोई संतान नहीं हुई। पत्नी ने अपनी याचिका में बताया कि वर्ष 2024 तक पति का व्यवहार सामान्य था। इसके बाद पति शराब के नशे में छोटी-छोटी बातों पर पत्नी के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने लगा। पत्नी ने उम्मीद की थी कि पति अपना व्यवहार बदलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पति ने वर्ष 2024 से पत्नी को छोड़ दिया। इस कृत्य से पत्नी को गंभीर मानसिक और शारीरिक आघात पहुंचा। पति को न्यायालय में पेश होने के लिए समन भेजा गया था। समन मिलने के बावजूद वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद न्यायालय ने उसके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई का आदेश दिया। न्यायालय ने पाया कि पति ने विवाह के बाद शराब के प्रभाव में पत्नी के साथ दुर्व्यवहार और उत्पीड़न किया। पति ने पत्नी को पूरी तरह से छोड़ दिया था और उसके साथ रहने से इन्कार कर दिया।