विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू ने 50-50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया
मार्च 2023 में दोषियों ने बरामद हुआ था 13.10 ग्राम चिट्टा
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। चिट्टा के साथ पकड़े दो युवकों को अदालत ने पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू अनिल शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में शामिल एक अन्य आरोपी को बरी किया गया है। 20 मार्च 2023 को पुलिस चौकी सरस्वतीनगर की टीम हाटकोटी के विराटनगर में यातायात की जांच कर रही थी। इसी बीच एक ऑल्टो कार को रोका गया। कार में जुब्बल तहसील के नैहनार गांव निवासी सुरेंद्र कुमार और सिरठी गांव निवासी ईशान बैठे थे। तलाशी लेेने पर दोनों के पास से 13.10 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस थाना जुब्बल में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान एक अन्य आरोपी सुरेश कुमार उर्फ पप्पु निवासी गांव शेलापानी तहसील जुब्बल को धारा-29 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया। सुरेद्र, ईशान और सुरेश कुमार को विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू में पेश किया गया। अदालत में सुरेंद्र और ईशान पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 21,25, 29-61-85 के तहत लगाए आरोप सिद्ध हुए, जबकि आरोपी सुरेश कुमार पर आरोप सिद्ध नहीं हुए। अभियोजन के दौरान 20 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज किए गए। सरकार की तरफ से अभियोग की पैरवी उप जिला न्यायवादी सुचित्रा अग्रवाल ने की।