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Rampur Bushahar News: चेक बाउंस के मामले में दोषी को दो साल के कारावास की सजा बरकरार

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दोषी ने सत्र न्यायाधीश की अदालत में ट्रायल कोर्ट के निर्णय को दी थी चुनौती
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ट्रायल कोर्ट ने दोषी पर छह लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है

संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर।
रामपुर स्थित सत्र न्यायाधीश किन्नौर की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी की सजा को बरकरार रखा है। दोषी ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को सत्र न्यायाधीश की अदालत में चुनौती दी थी। ट्रायल कोर्ट ने दोषी को दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मामले में शिकायतकर्ता सुरेश कुमार एक बागवान हैं। उनका सेब का बाग है। आरोपी नरेंद्र सिंह फलों और सब्जियों की कमीशन एजेंसी (आढ़त) की एक दुकान चलाता है। वर्ष 2017 के सेब के मौसम के दौरान सुरेश कुमार ने सेब के 343 बॉक्स आरोपी को दिए। सभी खर्चों की कटौती के बाद 3,27,780 रुपये की राशि का भुगतान किया जाना शेष पाया गया। सितंबर 2017 के महीने में शिकायतकर्ता आरोपी की दुकान पर गया और बकाया राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया। अभियुक्त ने बकाया राशि को शीघ्र हस्तांतरित करने का आश्वासन दिया। जब कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई, तो शिकायतकर्ता फिर से आरोपी की दुकान पर गया। आरोपी ने 27,780 नकद चुकाए। शेष तीन लाख रुपये की राशि के लिए चेक दिया, लेकिन वह बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन आरोपी ने उसका पालन नहीं किया। इसी के परिणामस्वरूप, यह शिकायत दर्ज की गई। दोषी को ट्रायल कोर्ट ने 30 जुलाई 2024 को दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का भी आदेश दिया गया। इसी सजा को रामपुर स्थित सत्र न्यायाधीश किन्नौर की अदालत ने भी बरकरार रखा है।
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