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Rampur Bushahar News: हेरोइन मामले में तीन आरोपियों को जमानत

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रामपुर बुशहर। रोहड़ू पुलिस थाने में दर्ज 6.14 ग्राम हेरोइन मामले में तीन आरोपियों को जमानत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश रोहड़ू ने रविंद्र कुमार, धीरेंद्र सिंह और रूपेश कुमार को पचास हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। यह मामला एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं 21, 25 और 29 के तहत 9 अगस्त को दर्ज किया गया था। पुलिस ने इन आरोपियों को दस अगस्त को गिरफ्तार किया था। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रविंद्र कुमार, धीरेंद्र सिंह और रूपेश कुमार हेरोइन के अवैध व्यापार में शामिल हैं। रोहड़ू के बाओंटीनाला स्थित विद्या भूषण की इमारत में रविंद्र कुमार के किराये के कमरे से 6.14 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। आरोपियों के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है और जांच पूरी हो चुकी है। राज्य के लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध करते हुए इसे गंभीर अपराध बताया। उन्होंने आशंका जताई कि आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं या फरार हो सकते हैं। विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और मामले के रिकॉर्ड की जांच की। अदालत ने पाया कि जांच पूरी हो चुकी है। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है जिससे पता चले कि आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं या फरार हो सकते हैं। अदालत ने कहा कि आरोपियों को अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। जमानत आवेदनों को सजा के तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता। अदालत ने जमानत देते हुए कई शर्तें लगाई हैं।
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