संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। किन्नौर परिवार न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पत्नी की ओर से दायर तलाक की याचिका को स्वीकार कर लिया है। न्यायालय ने पति की ओर से पत्नी के प्रति की गई क्रूरता को तलाक का आधार माना। दोनों का विवाह 16 नवंबर, 2012 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था। इनका एक बच्चा है, जो मां की देखरेख में रहता है। पत्नी ने आरोप लगाया कि पति शराब के नशे में मारपीट और झगड़ा करता था। वह शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। पति ने पत्नी को अलग-थलग रखा और उनके संचार को प्रतिबंधित किया। वह उनके आने-जाने और फोन पर बातचीत को लेकर बेवजह शक करता था। पति ने बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दीं। पति के इस व्यवहार के कारण पत्नी 2025 से उससे अलग रह रही थीं। इस मामले में पति के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की गई। वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पति की पत्नी के प्रति क्रूरता स्थापित हो चुकी है और विवाह विच्छेद की याचिका स्वीकार कर ली गई।