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Rampur Bushahar News: चिट्टे के साथ गिरफ्तार दोषी को 18 माह की कैद और 18 हजार जुर्माना

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अतिरिक्त जिला न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने सुनाया फैसला, अगस्त 2022 में खनेरी में दोषी से बरामद किया था 7.18 ग्राम चिट्टा
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संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने बुधवार को चिट्टे के मामले में संलिप्त दोषी को 18 माह का कठोर कारावास और 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने गुड्डू राम पर दोष साबित होने के बाद 18 माह के कठोर कारावास और 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 31 अगस्त, 2022 को पुलिस टीन खनेरी गश्त पर थी। इस दौरान शाम 4:30 बजे खनेरी पैट्रोल पंप के पास पहुंचे तो सड़क के किनारे एक ट्रक खड़ा था, जिसमें एक व्यक्ति बैठा था। पुलिस ने ट्रक को यहां पर खड़ा करने का कारण पूछा, जिस पर वह घबरा गया। पूछने पर उसने अपना नाम कुल्लू जिले के आनी के गांव रुहा निवासी गुड्डू राम बताया। वह पुलिस को गाड़ी के दस्तावेज न दिखा सका। पुलिस को शक हुआ और विजय कुमार स्वतंत्र गवाह की मौजूदगी में गाड़ी की तलाशी ली। तलाशी के दौरान डैशबोर्ड से फॉयल पेपर, 10 रुपये का रोल किया हुआ अधजला नोट और एक माचिस बरामद हुई। माचिस के अंदर से पीले रंग का पदार्थ यानी चिट्टा बरामद हुआ, जो तोलने पर 7.18 ग्राम पाया गया। इसके बाद पुलिस थाना रामपुर में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच मुख्य आरक्षी सुरेंद्र ने की। अदालत में ट्रायल के दौरान 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को 18 माह के कठोर कारावास और 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।
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