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Rampur Bushahar News: सरकारी खजाने में जमा होंगे आरोपी से बरामद 76,500 रुपये

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.थाना प्रभारी के आवेदन को अदालत ने किया स्वीकार
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. अफीम और नकदी के साथ पकड़ा गया था आरोपी

संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। झाकड़ी थाना में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत दर्ज मामले के आरोपी से बरामद 76,500 रुपये सरकारी खजाने में जमा होंगे। थाना प्रभारी ने इस राशि को सरकारी खजाने में जमा करने की अनुमति के लिए रामपुर स्थित विशेष न्यायाधीश-II किन्नौर की अदालत में आवेदन दाखिल किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इस मामले के आरोपी सुरिंद्र से झाकड़ी थाना की पुलिस ने 1.15 किलोग्राम अफीम और 76,500 रुपये बरामद किए थे। बाद में पेशियों से लगातार गैर हाजिर रहने पर अदालत ने उसे उद्घोषित अपराधी करार दिया। थाना प्रभारी की ओर से किए गए आवेदन में बताया गया कि आरोपी को उद्घोषित अपराधी करार दिया गया है, इसलिए उपरोक्त राशि को पुलिस मालखाने में रखना उचित नहीं है। अदालत ने कहा कि पुलिस थाना झाकड़ी के प्रभारी की प्रस्तुत दलीलों को ध्यान में रखते हुए राशि को पुलिस मालखाने में रखना उचित नहीं है। यह आवेदन स्वीकार किया जाता है। पंचनामा तैयार करने और तस्वीरें आदि लेने के बाद संबंधित मद के तहत सरकारी खजाने में उक्त राशि जमा करने की अनुमति दी जाती है।
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