रामपुर बुशहर। चिट्टे के साथ दबोचे गए तीन युवकों में से एक युवक की जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर लिया है। आरोपी विरेंद्र कुमार के खिलाफ पुलिस थाना धर्मपुर और ढली में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं, जिसके चलते न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका खारिज की है।
शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने विरेंद्र कुमार (27) गांव एवं डाकघर कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर की चिट्टे के केस में जमानत याचिका खारिज कर दी। उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 18 अप्रैल को पुलिस ने तीन युवकों को कल्याणपुर में 25 ग्राम चिट्टे के साथ धरा था।
विरेंद्र कुमार के खिलाफ थाना धर्मपुर में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग दर्ज है। इसके अलावा भी थाना ढली में चोरी का मामला दर्ज है। संवाद