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पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता, पुनर्वास और वित्तीय लाभ करवाएं उपलब्ध : हर्ष

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रामपुर में एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत उपमंडल स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की
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.एसडीएम ने उपमंडल स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश
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.अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें अधिकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आने वाले पात्र व्यक्तियों को समय पर सुविधाएं, कानूनी सहायता, पुनर्वास सहयोग और वित्तीय लाभ मुहैया करवाएं। अधिनियम के प्रावधानों का भी अधिकारी पालन करें। एसडीएम हर्ष अमरेंद्र सिंह ने बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए। शुक्रवार को एसडीएम हर्ष अमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 एवं नियम-1995 के अंतर्गत गठित उपमंडल स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की त्रैमासिक बैठक हुई। बैठक में अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध दर्ज मामलों की समीक्षा, उनकी प्रगति और लंबित मामलों के समयबद्ध निपटारे पर चर्चा की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि रामपुर उपमंडल में इस अधिनियम के तहत अब तक कुल पांच मामले पंजीकृत हुए हैं। इनमें चार मामले तहसील रामपुर और एक मामला तहसील ननखड़ी में दर्ज हुआ है। इनमें से तीन मामलों का निपटारा किया जा चुका है और दो मामले अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं। पीड़ितों के समर्थन और सुरक्षा के प्रयासों के तहत बैठक में यह भी बताया गया कि आर्थिक राहत एवं पुनर्वास लाभ के रूप में अब तक पात्र व्यक्तियों को कुल तीन लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। एसडीएम हर्ष अमरेंद्र ने कहा कि एससी/एसटी अधिनियम सामाजिक न्याय एवं समानता का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक तत्परता, संवेदनशीलता और सामुदायिक सहयोग अनिवार्य है।इस मौके पर खंड विकास अधिकारी राजेंद्र नेगी, तहसीलदार ननखड़ी अनमोल शर्मा, नायब तहसीलदार रामपुर सुरेश नेगी, एलएम शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे।
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