रामपुर बुशहर। चेक बाउंस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रोहड़ू ने दोषी की अपील खारिज कर दी है। आरोपी को अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया गया था। अदालत ने दोषी को छह माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1,88,751 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। मामले के शिकायतकर्ता और दोषी कीटनाशक दवा की खरीद-फरोख्त करते हैं। लोकिंद्र ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, रमेश ने 12 नवंबर 2021 को 2,03,751 रुपये के कीटनाशक खरीदे थे। इसके भुगतान के लिए उसने 16 नवंबर 2021 को 2,03,751 रुपये का चेक दिया था। यह चेक अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गया था। कानूनी नोटिस के बावजूद भुगतान न करने पर शिकायत दर्ज की गई। निचली अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। रमेश कुमार ने दावा किया था कि उन्होंने केवल एक खाली सुरक्षा चेक दिया था। आरोपी ने कीटनाशक खरीदने और कानूनी नोटिस मिलने से भी इन्कार किया। हालांकि, अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता ने सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।