रामपुर बुशहर। चरस रखने के चार दोषियों को अदालत ने 12-12 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने वीरवार को यह फैसला सुनाया।
दोषियों से 4.30 किलोग्राम चरस बरामद की थी। अदालत ने दोषी विरेंद्र सिंह निवासी नौलथा, तहसील एवं जिला पानीपत (हरियाणा), जोगिंद्र सिंह निवासी धाहर, तहसील ईशराना, जिला पानीपत, श्याम लाल निवासी नौलथा, तहसील व जिला पानीपत (हरियाणा) और खेम चंद निवासी धारवी, तहसील आनी, जिला कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) को 4 किलो 30 ग्राम चरस रखने के जुर्म में प्रत्येक को 12 साल का सशक्त कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
उप जिला न्यायवादी केएस जरयाल ने बताया कि आठ अगस्त 2021 को एक कार आनी की तरफ से लूहरी की ओर आ रही थी। पुलिस ने इसे रोका और तलाशी ली। कार को विरेंद्र सिंह चला रहा था और अन्य कार में बैठे थे। कागजात की जांच करने पर कार विजय अहलावत, निवासी रोहतक हरियाणा के नाम पाई गई।
पुलिस पूछताछ में कार में सवार चारों लोग घबरा गए। जांच करने पर कार से 4 किलो 30 ग्राम चरस बरामद हुई। तफ्तीश पूर्ण होने पर चालान अदालत में पेश किया गया।
अभियोजन पक्ष की तरफ से 16 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए। अदालत ने जुर्म साबित होने पर हर दोषी को 12 साल कठोर कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी एकल्वय, उप जिला न्यायवादी केएस जरयाल और कमल चंदेल ने की। संवाद