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Rampur Bushahar News: बैंकों की बैंकिंग लोकपाल के पास दर्ज शिकायत दर्ज करवा सकते हैं उपभोक्ता

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रिकांगपिओ में उपभोक्ताओं को संरक्षण और शिकायत निवारण तंत्र की दी जानकारी
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संवाद न्यूज एजेंसी
रिकांगपिओ (किन्नौर)। रिजर्व बैंक की बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निवारण तंत्र के संबंध में वीरवार को रिकांगपिओ में पीएनबी लीड बैंक की ओर से ग्राहक जागरूकता शिविर का आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता शिमला आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल शिव कुमार यादव ने की। लोकपाल शिव कुमार यादव ने उपभोक्ताओं को रिजर्व बैंक की बैंकिंग लोकपाल योजना की ग्राहक केंद्रित विशेषताएं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैंक, एनबीएफसी और भुगतान सेवा ऑपरेटरों जैसी विनियमित संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों को हल करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करने की बात पर बल दिया। उन्होंने ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा के लिए आरबीआई द्वारा की जा रही विभिन्न पहल और ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के उद्देश्य को मुफ्त, शीघ्र और निष्पक्ष तरीके से पूरा करने के लिए बैंकिंग लोकपाल के कार्यालय के कामकाज के तरीके के बारे में भी जानकारी दी। आरबीआई के तहत आने वाले बैंक अगर ग्राहकों की समस्याओं का 30 दिन के भीतर समाधान नहीं करता है, और ग्राहक बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो वो सारे दस्तावेजों सहित एक वर्ष के भीतर रिजर्व बैंक की बैंकिंग लोकपाल में समस्या और शिकायत कर सकता है। इसका समाधान लोकपाल द्वारा किया जाएगा। शिविर में शिमला आरबीआई के उपलोकपाल अनिल पंडोत्रा, पंजाब नेशनल बैंक शिमला मंडल कार्यालय के मुख्य प्रबंधक विशाल भारद्वाज, पीएनबी रिकांगपिओ सीनियर मैनेजर गौरव शर्मा सहित केनरा, बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, सेंट्रल बैंक, आईसीआईसीआई, यूको, कोऑपरेटिव, एआरडीबीए यूनियन, एचडीएफसी बैंक कर्मी और विभिन्न क्षेत्रों से आए ग्राहक उपस्थित रहे।
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