आरोप, आदेशों के बावजूद खसरा नंबर 810/2 पर कर रही कार्य, सतलुज में कर रही अवैध खनन
संवाद न्यूज एजेंसी
रिकांगपिओ (किन्नौर)। जिला किन्नौर के पोवारी में प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर निर्माणाधीन 450 मेगावाट की शोंगठोंग कड़छम जलविद्युत परियोजना का कुछ क्षेत्र में निर्माण कर रही। यह आरोप पूर्वनी ग्राम पंचायत के ग्रामीण और याचिकाकर्ता दुर्गा चंद नेगी ने लगाए। पटेल कंपनी ने इस कार्य के लिए अवैध तरीके से सतलुज नदी में खनन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद जिला प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। कंपनी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। दुर्गा चंद नेगी ने कहा कि प्रदेश उच्च न्यायालय ने पोवारी के पास खसरा नंबर 810/2 पर किसी प्रकार के कार्य न करने के आदेश दिए हैं, लेकिन पटेल कंपनी द्वारा प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर कार्य शुरू किया है। प्रदेश उच्च न्यायालय ने 22 जून 2023 को तांगलिंग और पोवारी के 810/2 खसरा नंबर पर किसी भी तरह का कार्य न करने अप्रोच सड़क का प्रयोग न करने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन पटेल कंपनी खुलेआम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर उक्त खसरा नंबर पर बनी अप्रोच सड़क का प्रयोग करने के साथ-साथ सतलुज में अवैध खनन कर रही है। उच्च न्यायालय के आदेशों का पटेल कंपनी द्वारा उल्लंघन करने को लेकर वे स्वयं और उनके साथ अन्य याचिकाकर्ता फिर से न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं।