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आग लगाते पकड़ा कोई तो वन अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई : गुप्ता

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आपात बैठक में वन परिक्षेत्र अधिकारी ने वन कर्मचारियों को जारी किए महत्वपूर्ण निर्देश
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आग बुझाने में सहयोग नहीं तो वन अधिकार अनिश्चित समय के लिए होंगे निलंबित

संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। रामपुर उपमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में जंगल धूधू कर जल रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए जंगलों को बचाना अति आवश्यक है। अगर जंगल में आग लगाने होते हुए काेई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ वन अधिनियम 1927 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह बात सोमवार को आयोजित वन विभाग की आपात बैठक में वन परिक्षेत्र अधिकारी आयुष गुप्ता ने कही। उन्होंने कहा कि जंगल में फैली आग को बुझाने में अगर स्थानीय लोग सहयोग नहीं करते तो उनके वन अधिकार अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने विभाग के कर्मचारियों को आग से निपटने के लिए तत्पर रहने के निर्देश दिए। वन परिक्षेत्र रामपुर में बढ़ रही आग की घटनाओं को देखते हुए विभाग ने सोमवार को आपात बैठक आयोजित की। इसकी अध्यक्षता वन परिक्षेत्र अधिकारी आयुष गुप्ता ने की। उन्होंने वन परिक्षेत्र रामपुर में आग लगने के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने पहले से गठित की गई फायर फाइटिंग टीम को चौबीस घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए और साथ ही सभी वन रक्षकों को उनकी बीटों के अंतर्गत आने वाले सभी पंचायत प्रतिनिधियों, महिला मंडलों, युवक मंडलों और स्थानीय जनता को आग बुझाने के लिए वन विभाग के कर्मचारियों का सहयोग देने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा। उन्होंने लोगों को अपने खेतों में खरपतवार जलाने से पहले वन रक्षक को सूचित करने की अपील की और खरपतवार जलाते हुए पूरी सावधानी बरतने की हिदायत दी, जिससे खेतों से आग जंगल तक न फैल सके। उन्होंने स्थानीय लोगों से भी अपील की अगर आपके आसपास जंगल में आग दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को दें। आग लगने की घटना के तुरंत जानकारी के लिए विभाग ने सभी बीटों में फायर वाचर तैनात कर दिए गए थे और सभी पंचायत प्रतिनिधियों को विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के फोन नंबर भी उपलब्ध करवा दिए गए थे।
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