नेरवा (रोहड़ू)। नगर पंचायत भवन नेरवा में खाद्य सुरक्षा विषय पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने शिविर का आयोजन किया। सहायक आयुक्त देवेंद्र चौहान ने शिविर में मौजूद व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा की जानकारी दी। उन्होंने व्यापारियों को निर्देश दिए कि ग्राहकों को फोर्टिफाइड खाद्य उत्पाद की जानकारी देकर इन्हें खरीदने के लिए प्रेरित करें। व्यापारियों को खाद्य पदार्थ से जुड़े व्यावसायिक संस्थानों के पंजीकरण और लाइसेंस का अंतर भी बताया गया। उन्होंने कहा कि सालाना बारह लाख से अधिक टर्न ओवर करने वाले व्यापारियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अगर पंजीकृत व्यापारी बिना लाइसेंस व्यापार करता पाया जाता है, तो दस लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।