हथियार, लाठी, बैनर और सभाओं पर भी रहेगा प्रतिबंध, उपायुक्त ने जारी किए आवश्यक दिशा-निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
रिकांगपिओ (किन्नौर)। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने बुधवार को लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत 30 मई सांय छह बजे से मतदान पूर्ण होने तक (48 घंटे) जिला किन्नौर में पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। जिला किन्नौर में चुनाव को लेकर मतदान खत्म होने तक सभी तरह की सार्वजनिक बैठकें और सभाओं पर भी प्रतिबंध रहेगा। चुनाव को सफलातपूर्वक संपन्न करवाने को लेकर उपायुक्त ने इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि 30 मई सांय छह बजे से मतदान समाप्त होने तक सभी प्रकार के लाउड स्पीकरों पर बैन रहेगा। इसके अलावा मतदान समाप्ति तक किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक शांति के लिए हानिकारक हथियार, लाठी और बैनर पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान कोई भी राजनीतिक पदाधिकारी/पार्टी कार्यकर्ता जो जिला किन्नौर के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नहीं है, मतदान समाप्ति तक जिले में नहीं रह सकता है। उन्होंने बताया कि मतदान समाप्ति तक गैरकानूनी सभाओं और आंदोलनों पर भी रोक रहेगी।