अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने सुनाया फैसला
16 जून 2019 को पुलिस ने नारकंडा में आरोपी को किया था गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। चिट्टे के साथ पकड़े गए दोषी को अदालत ने एक साल की सजा और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने वीरवार को यह अहम फैसला सुनाया। दोषी राजू चौहान (34), निवासी मधुवन, डाकघर भुट्टी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला को पुलिस ने वर्ष 2019 में चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया था। फैसले की जानकारी देते हुए जिला उप न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 16 जून 2019 को पुलिस पार्टी गश्त पर रवाना थी। इसी बीच शाम 6:15 बजे एक जीप गाड़ी नारकंडा की ओर से आ रही थी। पुलिस ने उसे रूटीन तलाशी के लिए रोका और गाड़ी के दस्तावेज मांगे। पुलिस पूछताछ में चालक घबरा गया। इससे पुलिस को उस पर संदेह हुआ। इस बीच वहां पर एक अन्य व्यक्ति हितेंद्र कौशल मौके पर आया। पुलिस ने उसके सामने गाड़ी की तलाशी ली, तो डैशबोर्ड में एक सिगरेट के पैकेट से 11 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस थाना कुमारसैन में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग का अन्वेषण एएसआई देवराज ने अमल में लाई। ट्रायल के दौरान अदालत में 14 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने दोषी को एक साल की कैद और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी जिला उप न्यायवादी कमल चंदेल और केएस जरयाल ने की।