रामपुर बुशहर। अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए चिट्टे के साथ पकड़े गए आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
उप जिला न्यायवादी किन्नौर स्थित रामपुर कमल चंदेल ने बताया कि पुलिस के मुताबिक वीर सिंह निवासी कलाया डाकघर खरगा तहसील निरमंड को 20 अगस्त को रात चाटी नामक स्थान में 8.86 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना ब्रौ में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।
आरोप है कि वह चंडीगढ़ से चिट्टा लाकर बेचता और स्वयं भी उपयोग करता है। उसके खिलाफ पहले भी मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज है। आरोपी बार-बार इस तरह के कार्यों में संलिप्तता और चिट्टे को युवाओं को बेचने के आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उसकी जमानत याचिका रद्द किया गया है।