नाबालिग के वाहन चलाने पर माता-पिता पर होगी कार्रवाई
बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर तीन माह का कारावास और पांच हजार जुर्माना
सनशाइन स्कूल में विद्यार्थियों के साथ संवाद में बोले रामपुर के आरटीओ नरेश शर्मा
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। नाबालिग अगर वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो माता-पिता पर कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर तीन माह का कारावास और पांच हजार जुर्माने का भी प्रावधान है। यह बात मंगलवार को सनशाइन पब्लिक स्कूल रामपुर में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) नरेश शर्मा ने एक दिवसीय सड़क सुरक्षा जागरुकता शिविर में कही। नरेश कुमार ने कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि शिरकत की वहीं विभाग के अधीक्षक अशपाल नेगी विशेष रूप से मौजूद रहे। नरेश शर्मा ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 में नए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अधिनियम के तहत नाबालिग वाहन चलाते समय पकड़े गए तो गाड़ी के चालान के साथ माता-पिता पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नशे में वाहन चलाने वाले व्यक्ति को 10 हजार जुर्माना और छह माह का कारावास होगा। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि अपने परिजनों और आसपास के लोगों को भी सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक करें। कार्यक्रम में सभी बच्चों को किताबें वितरित की गई। स्कूल प्रधानाचार्य सुषमा मखैक ने आरटीओ रामपुर का कार्यक्रम में पधारने पर धन्यवाद किया।