. 6 दिसंबर तक एनएच से हटेंगी दुकानें, परियोजना कार्य की मशीनों की होगी आवाजाही
.एसडीएम ने पुलिस को तय अवधि के बाद कार्रवाई सुनिश्चित करने के दिए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। अंतरराष्ट्रीय लवी मेले के बाजार की सजीं दुकानों को 8 दिसंबर तक हर हाल में हटाने का प्रशासन ने आदेश दिया है। मेला मैदान और नेशनल हाईवे-पांच पर सजी दुकानों को 7 दिसंबर तक सजाने की प्रशासन ने अनुमति दी है। हालांकि, एनएच पर प्लॉट सजाने के लिए लगी टिन शीट और अवरोधक संरचनाओं को 6 दिसंबर को हटा दिया जाएगा। रामपुर के एसडीएम हर्ष अमरेंद्र सिंह ने आदेश जारी कर पुलिस, नगर परिषद और संबंधित विभागों को तय अवधि के बाद उचित कार्रवाई करने के लिए कहा है। एसडीएम हर्ष अमरेंद्र सिंह ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय लवी मेले की अवधि को प्रशासन ने 7 दिसंबर तक बढ़ाया है। मेला अवधि पूरी होने के बाद 8 दिसंबर से मेले से संबंधित सभी अस्थायी निर्माण, दुकानें और डोम हटाने होंगे। झूला संचालक और कैनोपी संचालकों को निर्धारित समय पर स्थल खाली करना होगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में नगर परिषद रामपुर को निर्देश दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि 8 दिसंबर को सभी अस्थायी स्टॉल, झूले, कैनोपी और अन्य संरचनाएं मेला मैदान से हटा दीं जाएं। मेला अवधि से अधिक समय तक कोई भी गतिविधि या स्टॉल संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश विद्युत परियोजना निगम लिमिटेड (एचपीपीसीएल) ने परियोजना कार्य के लिए 7 से 9 दिसंबर के बीच भारी वाहनों और मशीनरी की आवाजाही राष्ट्रीय उच्चमार्ग-पांच से निर्धारित की है। इस कारण राष्ट्रीय उच्चमार्ग-पांच पर लगाई गईं अस्थायी दुकानों के टिन शीट और सड़क के दोनों ओर अवरोधक बनने वालीं संरचनाएं 6 दिसंबर तक हटानी होंगी। एसडीएम ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि 8 दिसंबर के बाद किसी व्यापारी, स्टॉलधारक या संचालक को राष्ट्रीय उच्चमार्ग-पांच, मेला मैदान या लवी मेला क्षेत्र में गतिविधि जारी करते पाया गया, तो उनके विरुद्ध नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों विशेषकर पुलिस विभाग, तहसील प्रशासन और नगर परिषद को निर्देश जारी किए हैं कि वे निर्धारित समय में कार्रवाई सुनिश्चित करें।