अदालत ने शर्तों के साथ गाड़ी के मालिक का आवेदन किया स्वीकार
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामपुर बुशहर ने सड़क हादसे के मामले में जब्त बोलेरो कैंपर को शर्ताें के साथ उसके मालिक का सौंपने के आदेश दिया है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। झाकड़ी थाना में इस संबंध में मामला दर्ज किया गया था। बोलेरो कैंपर के मालिक ने आवेदन के माध्यम से अदालत से उसकी चाबी और दस्तावेजों समेत रिलीज किए जाने की मांग की थी। आवेदन में बताया कि इस वाहन को पुलिस ने 28 फरवरी को हुए सड़क हादसे के मामले में जब्त किया। अब इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है। पुलिस ने भी आवेदक को वाहन वापस करने पर कोई आपत्ति नहीं की। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार कि जांच पूरी हो चुकी है। वाहन की अब और आवश्यकता नहीं है, इसलिए पुलिस ने आवेदक के पक्ष में वाहन वापस करने पर कोई विशेष आपत्ति नहीं जताई। अदालत ने आवेदन स्वीकार किया और आदेश दिया कि उक्त वाहन को उसके दस्तावेजों सहित निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवेदक के पक्ष में वापस कर दिया जाए।