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Rampur Bushahar News: आनी उपमंडल में 7, 8 और 11 मई को होंगे नामांकन

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प्रशासन ने उम्मीदवारों के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची जारी की
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संवाद न्यूज एजेंसी
आनी (कुल्लू)। आनी में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों को लेकर नामांकन प्रक्रिया 7, 8 और 11 मई को आयोजित की जाएगी। इस बारे में निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम आनी लक्ष्मण कनेट ने बताया कि उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करते समय निर्धारित दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि नामांकन के लिए प्रारूप-18 नामांकन पत्र भरना आवश्यक है। इसके साथ प्रारूप 18-ख के तहत शपथ पत्र/घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें प्रत्याशी को यह प्रमाणित करना होगा कि उस पर किसी सहकारी सोसायटी का कोई बकाया या ऋण नहीं है। इसके अलावा अनुबंध-1 के तहत शपथ पत्र में उम्मीदवार को अपने आपराधिक मामलों, चल-अचल संपत्ति और बैंक लेन-देन का पूरा विवरण प्रस्तुत करना होगा। प्रारूप-19 भी अनिवार्य है। इसके अंतर्गत अभ्यर्थी को भारत के संविधान के प्रति शपथ लेनी होगी। वहीं, प्रारूप 18-क के तहत नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी जरूरी रहेगा, जिस पर संबंधित पंचायत सचिव, खंड विकास अधिकारी (बीडीओ), पंचायत समिति सचिव या जिला परिषद सचिव के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। यह प्रमाणपत्र सुनिश्चित करेगा कि उम्मीदवार पर किसी भी पंचायत स्तर का बकाया नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जाति प्रमाणपत्र केवल आरक्षित सीटों के लिए अनिवार्य होगा। हालांकि, यदि आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार अनारक्षित सीट से चुनाव लड़ता है और जमानत राशि में छूट लेना चाहता है, तो उसे भी जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। जमानत राशि के तहत सामान्य वर्ग के लिए पंचायत सदस्य के लिए 100 रुपये, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान व उपप्रधान के लिए 150 रुपये और जिला परिषद सदस्य के लिए 200 रुपये निर्धारित किए गए हैं। आरक्षित वर्ग और महिलाओं के लिए यह राशि क्रमशः 50, 75 और 100 रुपये रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार बीडीओ कार्यालय आनी, पंचायत निरीक्षक, सहायक निर्वाचन अधिकारी या संबंधित पंचायत सचिव से संपर्क कर सकते हैं।
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