रिकांगपिओ (किन्नौर)। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर एवं वरिष्ठ न्यायाधीश विक्रांत कौंडल ने बताया कि जिला की सभी न्यायिक अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत 11 सितंबर को आयोजित होगी। राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी-रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली व पानी, भरण-पोषण व अन्य (आपराधिक कंपाउंडेबल व दीवानी विवाद) से संबंधित मामले शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त न्यायालयों में लंबित मामले, जिनमें क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंस, धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी-रिकवरी, वाहन दुर्घटना, श्रम विवाद, विद्युत व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू-अधिग्रहण, सेवाओं से संबंधित तनख्वाह व भत्ते, सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले, राजस्व मामले (केवल जिला व उच्च न्यायालय में लंबित) व अन्य दीवानी मामले शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए 01786-223605 पर संपर्क कर सकते हैं।