रिकांगपिओ (किन्नौर)। रिकांगपिओ में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार के मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लोक अदालत में धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली, पानी, भरण-पोषण, आपराधिक, कंपाउंडेबल और दीवानी विवाद से संबंधित मामले शामिल हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सचिव अजय कुमार ठाकुर ने बताया कि न्यायालय में लंबित मामले भू अधिग्रहण, सेवाओं से संबंधित मानदेय, भत्ते, सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले, राजस्व मामले (केवल जिला व उच्च न्यायालय में लंबित) और दीवानी मामलों (किराया, सुखभोग अधिकार (गुजारा भत्ता) की सुनवाई राष्ट्रीय लोक अदालत में की जाएगी। लोग न्यायिक न्यायालय परिसर रामपुर, न्यायिक न्यायालय परिसर रिकांगपिओ जिला किन्नौर, न्यायिक न्यायालय परिसर आनी जिला कुल्लू और जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रिकांगपिओ जिला किन्नौर के कार्यालय में अपने मामले की सुनवाई के लिए संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 01786-223605 और secy-dlsa-kin-hpgov.in पर संपर्क कर सकते हैं।