मुआवजा मां और दो नाबालिग बच्चों को मिलेगा
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। रामपुर स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण किन्नौर ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले रजनीकांत के परिवार को करीब 16.93 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। रजनीकांत की मौत नवंबर 2020 में कुमारसैन में एक सड़क दुर्घटना में हुई थी। यह मुआवजा उनकी मां और दो नाबालिग बच्चों को मिलेगा। रजनीकांत पेशे से बस चालक थे। वह अपनी मां की किराने की दुकान और होटल में भी मदद करते थे। याचिका के अनुसार 2 नवंबर 2020 को रजनीकांत बोलेरो कैंपर में यात्रा कर रहे थे। पुलिस चौकी सैंज के पास दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में रजनीकांत के सिर में गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी मौत हो गई। याचिकाकर्ताओं ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा-166 के तहत 40 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की थी। मामले में बोलेरो कैंपर के चालक, मालिक और बीमा कंपनी को प्रतिवादी बनाया गया। प्रतिवादियों ने याचिका का विरोध किया। न्यायाधिकरण ने मुआवजे की कुल राशि 16,92,904 रुपये तय की गई है। इस राशि पर याचिका दायर करने की तारीख से भुगतान होने तक 7.5 फीसदी सालाना की दर से ब्याज भी मिलेगा।।