मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने बीमा कंपनी राशि जमा करने के दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण-II, किन्नौर ने चलती बस से गिरकर जान गंवाने वाली युवती के परिवार को 18.91 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मुआवजा दुर्घटना की तारीख से 7.5 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ दिया जाएगा। अधिकरण ने बीमा कंपनी को यह राशि जमा करने का आदेश दिया है। यह दुर्घटना 1 मार्च, 2021 को हुई थी, जब संध्या रानी अपनी सहेली के साथ बस यात्रा कर रही थीं। सुबह करीब 9:50 बजे दोनों चलती बस से गिर गईं। मौके पर ही संध्या रानी की मृत्यु हो गई। मृतक की मां ने याचिका में दावा किया था कि वाहन चालक की लापरवाही के कारण दुर्घटना हुई। याचिकाकर्ता के अनुसार, चालक बस को तेज गति से और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। एक मोड़ पर गाड़ी एक तरफ झुक गई और अचानक उसका दरवाजा खुल गया, जिससे संध्या रानी और उनकी सहेली बाहर गिर गईं। पुलिस थाना निरमंड में चालक और परिचालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 336, 337 और 304-ए और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अधिकरण ने पाया कि दुर्घटना चालक और परिचालक की लापरवाही के कारण हुई थी। मृतक संध्या रानी की उम्र 20 वर्ष थी और वह एक टेलरिंग की दुकान में काम करती थीं। अधिकरण ने उनकी मासिक आय 12 हजार रुपये मानी। अधिकरण ने कुल मुआवजा 18.91 लाख रुपये निर्धारित किया गया। बीमा कंपनी को यह राशि जमा करने का आदेश दिया गया है।