रिकांगपिओ (किन्नौर)। जिला किन्नौर में 27 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। किन्नौर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव निशांत वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी-रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली, पानी, भरण-पोषण और अन्य (आपराधिक, कंपाउंडेबल व दीवानी विवाद) से संबंधित मामले शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त न्यायालयों में लंबित मामले जिनमें क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंस, धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी-रिकवरी, वाहन दुर्घटना, श्रम विवाद, विद्युत व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू-अधिग्रहण, सेवाओं से संबंधित तनख्वाह और भत्ते, सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले, राजस्व मामले (केवल जिला व उच्च न्यायलय में लंबित) व अन्य दीवानी मामले (किराया, सुखभोग अधिकार (गुजारा भत्ता), हिदायत संबंधी, विशिष्ट प्रदर्शन सूट शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि अपने-अपने न्यायिक क्षेत्र के तहत जो कोई व्यक्ति भी उक्त मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत में समाधान करना चाहते हैं तो वे न्यायिक न्यायालय परिसर रामपुर, न्यायिक न्यायालय परिसर रिकांगपिओ, न्यायिक न्यायालय परिसर आनी, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रिकांगपिओ कार्यालय में सुनवाई के लिए संपर्क कर सकते हैं।