किन्नौर में तंबाकू मुक्त समाज के लिए फ्लाइंग स्क्वायड गठित. कोटपा अधिनियम को खस्ती से होगा लागू
संवाद न्यूज एजेंसी
रिकांगपिओ (किन्नौर)। जनजातीय जिले किन्नौर में तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक फ्लाइंग स्क्वायड का गठन किया है। यह स्क्वायड कोटपा अधिनियम 2003 के नियमों को सख्ती से लागू करेगा। कार्यकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी किन्नौर सुधीर नेगी ने यह जानकारी दी। सुधीर नेगी ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य शिक्षण संस्थानों में किशोरों को तंबाकू के हानिकारक परिणामों से अवगत कराना है। इससे युवा वर्ग तंबाकू रहित समाज की दिशा में सहायक सिद्ध होगा। फ्लाइंग स्क्वायड युवा वर्ग से संबंधित संवेदनशील स्थानों पर तंबाकू उत्पादों के दुष्परिणामों पर संदेश अंकित करेगा। इसका लक्ष्य समाज के सभी वर्गों में सकारात्मक सोच विकसित करना है। हर वर्ग तंबाकू के सेवन से परहेज करे, यह सुनिश्चित किया जाएगा। यह कदम एक सशक्त समाज और देश के निर्माण में सहयोग प्रदान करेगा। स्वास्थ्य विभाग का यह फ्लाइंग स्क्वायड विशेष रूप से युवाओं को लक्षित करेगा। यह उन्हें तंबाकू के सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य खतरों के बारे में शिक्षित करेगा। कोटपा अधिनियम 2003 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है। स्क्वायड इन नियमों का पालन सुनिश्चित करेगा। इसका उद्देश्य समाज में तंबाकू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसके उपयोग को कम करना है।