करसोग (मंडी)। नगर पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश के निर्देशों के तहत करसोग नगर पंचायत में 15 मई शाम 3 बजे से 17 मई तक ड्राई डे घोषित किया है। निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम करसोग गौरव महाजन के आदेशों के अनुसार मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले ही शराब और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री, वितरण और परोसने पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। यह प्रतिबंध मतदान समाप्ति तक प्रभावी रहेगा, वहीं 17 मई को मतगणना के दिन भी ड्राई डे लागू रहेगा। संवाद