रोहड़ू। नगर पंचायत चिड़गांव में 15 मई से 17 मई तक ड्राई-डे घोषित किया गया है। रिटर्निंग अधिकारी (एमसी)-कम-उपमंडलाधिकारी (नागरिक) धर्मेश रामोत्रा ने कहा कि समस्त मतदान क्षेत्रों में 15 मई को अपराह्न 3:00 बजे से लेकर 17 मई तक मतगणना प्रक्रिया पूर्ण होने तक ड्राई-डे घोषित किया गया है। इस अवधि के दौरान किसी भी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, बार, क्लब, शराब के ठेके अथवा अन्य सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर मादक अथवा नशीले पदार्थों की बिक्री, वितरण अथवा परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। संबंधित क्षेत्र के सभी शराब विक्रय केंद्र, बार और अन्य संस्थान निर्धारित अवधि तक बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।