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Rampur Bushahar News: लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में बरी हुआ चालक

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रामपुर बुशहर। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने लापरवाही से गाड़ी चलाने और चोट पहुंचाने के आरोप में एक व्यक्ति को बरी किया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ उचित संदेह से परे आरोप साबित करने में विफल रहा। यह मामला 27 सितंबर 2015 को हुए एक सड़क हादसे से जुड़ा है। ननखड़ी के धंसा बस स्टैंड के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। वाहन में तीन लोग सवार थे। आरोप लगाया गया कि वाहन चालक बिशन गाड़ी पर नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी खाई में गिर गई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। जांच पूरी होने के बाद, पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष ने कुल पांच गवाहों की जांच की। दुर्घटना में घायल हुए दो लोग सबसे महत्वपूर्ण गवाह थे। हालांकि, दोनों गवाह अपने बयानों से मुकर गए और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी की लापरवाही और तेज गति से गाड़ी चलाने के आरोप को साबित करने में विफल रहा। अन्य सबूत भी आरोपी के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। जांच अधिकारी का बयान भी सुनी-सुनाई बातों पर आधारित था, क्योंकि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। इन सभी कारणों से, अदालत ने आरोपी बिशन को बरी कर दिया।
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