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गुड्स कैरियर को नहीं होगी पास की जरूरत

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रामपुर बुशहर। कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते किए गए लॉकडाउन 2.0 में कर्फ्यू के दौरान दी गई ढील में केंद्र और प्रदेश सरकार के निर्णय के बाद कई लोगों को छूट मिली है। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सामान ढोने वाले गुड्स कैरियर जैसे पिकअप, यूटीलिटी और बोलैरो कैंपर जैसे वाहनों को अब पास बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह जानकारी उपमंडलाधिकारी रामपुर नरेंद्र चौहान ने दी। रामपुर उपमंडल में सभी नर्सिंग होम, मेडिकल लैब, वेटनरी अस्पताल, पोल्ट्री फार्म, दुग्ध केंद्र, आईटी सेंटर, मोबाइल रिपेयर, बैंक, सीएससी, कोल्ड स्टोरेज, पोस्टल, कुरियर सर्विस की दुकानें खुली रहेंगी। यही नहीं, अब नेशनल हाईवे पांच किनारे ढाबे और मोटर मैकेनिक की दुकानें भी खुली रहेंगी। इन्हें 24 घंटे दुकानें खुला रखने की अनुमति है। एसडीएम नरेंद्र चौहान ने बताया कि प्रशासन ढाबों को खोलने से पहले निरीक्षण करेगा कि ढाबों में बैठने की उचित व्यवस्था हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा सके। इसके अलावा प्रशासन ने आईपीएच, लोक निर्माण विभाग के प्रोजेक्ट मनरेगा कार्यों, कृषि और बागवानी कार्यों को करने की भी मंजूरी दी है। विभिन्न विभागों में सेवाएं देने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को अपना पास बनाना अनिवार्य होगा। वहीं, जिन निजी वाहनों का प्रयोग किया जाना है, उनके भी पास बनाने होंगे। प्रशासन ने वाहन चालकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि चार पहिया वाहन में केवल दो ही लोग सवार हो सकेंगे। जबकि, इन कार्यों के लिए बाहरी राज्यों से मजदूरों को लाने की अनुमति नहीं है। वहीं, मजदूरों को उपमंडल में इधर-उधर लाने और ले जाने के लिए 50 सीटर वाहन में केवल 25 ही मजदूरों को बैठने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित विभागाधिकारियों, ठेकेदार और सुपरवाइजरों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। चौहान ने बताया कि उपमंडल के आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण आहार पात्र लोगों को घर पर ही मुहैया करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पास भी पास बनवा सकेंगे।
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