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महिला से मारपीट के दोषी को एक साल कारावास पांच हजार जुर्माना

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मारपीट मामले में एक
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साल की सजा, जुर्माना
जेएमआईसी रोहड़ू की अदालत ने सुनाया फैसला
रोहडू। महिला से मारपीट के मामले में जेएमआईसी कोर्ट दो रोहड़ू की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद दोषी को एक साल कारावास और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अदालत ने दोषी को छह महीने अतिरिक्त कारावास के आदेश दिए हैं।
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जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत खरशाली के दिंउची गांव निवासी महिला रसू देवी पत्नी बालक राम ने वर्ष 2012 में चिड़गांव पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके ही गांव के मोहन लाल ने उसके घर में घुस कर उसके साथ मारपीट की। मारपीट के बाद उसको जान से मारने की धमकी भी दी। मारपीट में महिला को चोटें भी आई थीं। महिला की शिकायत के आधार पर चिड़गांव पुलिस थाने से एएसआई खलील अहमद ने सभी साक्ष्य के साथ चालान न्यायालय में पेश किया। महिला की ओर से मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी सरोज मेहता ने की। एसीजेएम कोर्ट नंबर दो जस्पीत मिन्हास ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को मारपीट के आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी को भादसं की धारा 452 के तहत एक साल कारावास, दो हजार जुर्माना, 323 के तहत छह महीने कारावास व एक हजार जुर्माना, धारा 506 के तहत एक साल कारावास व दो हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को छह महीने अतिरिक्त कारावास के आदेश किए हैं। मामले के संलिप्त दोषी पहले से ही एक अन्य मामले में कंडा जेल में सजा काट रहा है।
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