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छेड़छाड़ के दोषी मुख्य अध्यापक को तीन साल का कठोर कारावास

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अमर उजाला ब्यूरो

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रोहड़ू। चिड़गांव तहसील के एक सरकारी स्कूल में मुख्य अध्यापक के पद पर तैनात शिक्षक को महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोप में एसीजेएम कोर्ट रोहड़ू ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी शिक्षक को तीन साल कठोर कारावास की सजा के साथ दस हजार रुपये जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को तीन महीने अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। छेड़छाड़ के मामले में दोषी शिक्षक पीड़ित महिला का रिश्ते में जेठ लगता है।
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जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला 27 सितंबर 2014 को मायके से लौट कर पति के घर जा रही थी। शाम करीब पांच बजे चिड़गांव बाजार में बिहारी लाल निवासी देनवाड़ी उसे मिला। बिहारी लाल पीड़िता महिला का रिश्ते में जेठ लगता है। ऐसे में बिहारी लाल ने घर छोड़ने के बहाने महिला को अपनी कार में बैठा लिया। रास्ते में कुराडी गाड में वाहन को रोक कर दोषी ने महिला के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। महिला दोषी के चंगुल से किसी तरह बच निकली और बाद परिवार के लोगों के साथ उसने इसकी शिकायत चिड़गांव पुलिस थाने में की। चिड़गांव पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ भादंस की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर छानबीन के दौरान सभी सबूतों का चालान रोहड़ू न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में पीड़िता के पक्ष की ओर से मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी चंद्र सागर नेगी ने की। शनिवार को कोट नंबर एक एसीजेएम संदीप सेहाग ने सामने आए साक्ष्य के आधार पर सभी पक्षों को सुनने के बाद बिहारी लाल को महिला से छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी को तीन साल कठोर कारावास के साथ दस हजार जुर्माने के आदेश किए हैं। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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