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Rampur Bushahar News: चिट्टा स्करी के मामले में दोषी को छह माह का कठोर कारावास

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. अदालत ने 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई
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. वर्ष 2023 में दोषी से बरामद हुआ थी 37.92 ग्राम हेरोइन
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू के न्यायाधीश अनिल शर्मा ने वर्ष 2023 के चर्चित चिट्टा (हेरोइन) तस्करी मामले में अभय गुरंग को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने उसे छह माह के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सरकारी पक्ष की ओर से उप जिला न्यायवादी सुचित्रा अग्रवाल ने मामले की पैरवी की। अभियोजन के अनुसार, 28 जनवरी 2023 को रोहड़ू की पुलिस टीम चोरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अभय गुरंग दिल्ली से रेडीमेड कपड़ों के साथ चिट्टा लाकर स्थानीय युवाओं को बेचता है। सूचना में बताया गया कि वह दिल्ली-रोहड़ू बस से लौट रहा है। पुलिस ने पत्सारी पेट्रोल पंप के पास बस को रोका और आरोपी को सीट नंबर 35 पर पाया। उसकी गोद में रखे बर्बरी ब्रांड के नीले सूटकेस की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान जुराबों के पैकेट के भीतर से 37.92 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम की धारा-21 के तहत मामला दर्ज कर जांच पूरी की। जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 17 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें ध्यान से सुनीं। उपलब्ध साक्ष्यों का गहन परीक्षण भी किया गया। इन सभी के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उपरोक्त सजा सुनाई। उप जिला न्यायवादी सुचित्रा अग्रवाल ने इस मामले में अभियोजन पक्ष का नेतृत्व किया। उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। इन्हीं साक्ष्यों की मजबूती के कारण न्यायालय ने दोष सिद्ध मानते हुए निर्णय सुनाया। यह फैसला मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है।
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