विशेष न्यायाधीश, सीबीआई न्यायालय ने 15 हजार का जुर्माना भी लगाया
साल 2019 में ठियोग थाना में दर्ज हुआ था मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। विशेष न्यायाधीश, सीबीआई न्यायालय शिमला ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोपी सुरेश कुमार को दोषी करार दिया है और 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। यह मामला पुलिस थाना ठियोग में साल 2019 के तहत दर्ज किया गया था। इसमें धारा 18 और 29 एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत कोटखाई तहसील के पनोगी, पटागण गांव निवासी सुरेश कुमार पर आरोप लगाए गए थे। विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने उसे दोषी पाया। न्यायालय ने उसे 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 15 हजार रुपये का जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि शिमला पुलिस गंभीर अपराधों के मामलों में प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस सफल अभियोजन के लिए भी लगातार कार्य कर रही है। इसका उद्देश्य अपराधियों को कानून के अनुसार दंडित करवाना है। पुलिस विभाग इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहा है।