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Rampur Bushahar News: नए साल की पार्टी के बाद डंडे से की थी हत्या मोहाली के दोषी को दस साल कठोर कारावास

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नए साल की पूर्व संध्या पर दोषी ने मृतक के सिर पर डंडे से किए थे वार
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1 जनवरी 2023 की दरमियानी रात को एचपीएसईबीएल कॉलोनी में हुई थी घटना


संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। किन्नौर जिले के भावानगर में हुई हत्या के मामले में सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया है। अदालत ने उसे दस साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे छह महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषी साहिल पर नए साल की पार्टी के बाद किन्नाैर जिले के भावानगर, सुंगरी निवासी विजय कुमार के सिर पर डंडे से वार करने का आरोप था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पंजाब के मोहाली निवासी साहिल उर्फ कन्नू पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 341 (गलत तरीके से रोकना) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान) के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने उसे आईपीसी की धारा 304 भाग-I, 341 और 504 के तहत दोषी पाया। इसके अतिरिक्त, धारा 341 के तहत एक महीने का साधारण कारावास और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। धारा 504 के तहत एक साल का साधारण कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। धारा 504 के जुर्माने का भुगतान न करने पर एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास होगा। यह घटना 31 दिसंबर 2022 और 1 जनवरी 2023 की रात को भावानगर की एचपीएसईबीएल कॉलोनी में हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 2 जनवरी 2023 को प्राथमिकी दर्ज की थी। शिकायतकर्ता एक महिला ने बताया कि उसने साहिल को विजय कुमार पर डंडे से हमला करते देखा था। दो गवाह और भी मौके पर मौजूद थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार नए साल की पार्टी के बाद देर रात करीब 12:45 बजे साहिल उर्फ कन्नू ने विजय कुमार के साथ गालीगलौज शुरू कर दी। जब विजय कुमार अपने कमरे की ओर मुड़ा, तो साहिल ने एक अधजला डंडा उठाया। उसने विजय कुमार के सिर पर पीछे से तीन वार किए, जिससे वह मौके पर ही गिर गया। गवाहों ने साहिल को रोकने की कोशिश की। साहिल ने उन्हें भी डंडा दिखाकर धमकाया। पुलिस को 1 जनवरी 2023 को भावानगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से विजय कुमार पर हमले की सूचना मिली थी। जांच के दौरान, पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और गवाहों के बयान दर्ज किए। घटनास्थल से बरामद डंडे पर खून के धब्बे पाए गए। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एसएफएसएल) की रिपोर्ट के अनुसार, डंडे पर मिले खून के धब्बे मृतक विजय कुमार के रक्त समूह से मेल खाते थे। सीसीटीवी फुटेज में भी आरोपी को मृतक का पीछा करते हुए देखा गया था। अभियोजन पक्ष ने कुल 28 गवाहों की जांच की। अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को आंशिक रूप से स्वीकार किया। अदालत ने पाया कि साहिल ने विजय कुमार को चोट पहुंचाई, जिससे उसकी मौत हुई लेकिन हत्या के सीधे इरादे को पूरी तरह साबित नहीं किया जा सका, इसलिए धारा 302 के बजाय धारा 304 भाग-I के तहत दोषी ठहराया गया।
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