फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पंचायत अधिकार क्षेत्र में शस्त्र लेकर चलना वर्जित

विज्ञापन
विज्ञापन
आनी (कुल्लू)। पंचायत चुनाव के चलते पोलिंग स्टेशन और पंचायत के अधिकार क्षेत्र में मतदान के दिन किसी भी प्रकार के शस्त्र लेकर चलना वर्जित रहेगा। मतदान केंद्र के आसपास और पंचायत क्षेत्राधिकार में यह नियम पूरी तरह लागू रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) जिला दंडाधिकारी कुल्लू डॉ. ऋर्चा वर्मा ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1994 अनुच्छेद 158(एन)(1) के तहत आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार पंचायत चुनाव में तैनात रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसकी ड्यूटी पोलिंग स्टेशन पर शांति और व्यवस्था बनाने के लिए होगी, के अलावा किसी भी व्यक्ति का पोलिंग स्टेशन पर शस्त्र लेकर जाना पूरी तरह वर्जित होगा। 17, 19 और 21 जनवरी को जिला कुल्लू में विभिन्न पंचायतों में मतदान होगा। इन दिनों के लिए यह आदेश पूरी तरह प्रभावी रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसे दो साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। साथ ही यदि कोई व्यक्ति शस्त्र अधिनियम 1959 (54 ऑफ 1959) के अनुसार परिभाषित शस्त्र को लेकर दोषी पाया जाता है तो एक्ट के अनुच्छेद 17 के अनुसार उसका शस्त्र जब्त किया जाएगा और लाइसेंस रद्द किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें