आनी (कुल्लू)। कुल्लू के लूहरी पुल पर 18 टन से अधिक सकल भार वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। उपमंडल प्रशासन आनी ने पुल की सुरक्षा और संरचनात्मक स्थिति को देखते हुए आदेश जारी किया है। अब एक समय में केवल एक वाहन को ही पुल से गुजरने की अनुमति होगी। एसडीएम लक्ष्मण कनेत ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत यह आदेश जारी किए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल रामपुर बुशहर और राष्ट्रीय राजमार्ग उपमंडल आनी ने यातायात नियंत्रण का अनुरोध किया था। पुल के लिए अधिकतम अनुमत भार सीमा 18 टन निर्धारित है। वीरवार को पुल के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि यातायात नियंत्रण निर्देशों का पालन नहीं हो रहा था। प्रशासन ने आशंका जताई कि इससे पुल की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे। उपमंडल दंडाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल रामपुर बुशहर को पुल पर आवश्यक यातायात नियंत्रण व्यवस्था, साइन बोर्ड और अन्य जरूरी प्रबंध करने को कहा गया है। डीएसपी और एसएचओ आनी को भी आदेशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।