आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन अन्य मामले भी लंबित
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। रामपुर स्थित विशेष न्यायाधीश-II किन्नौर की अदालत ने आरोपी रितिक जिष्टु की जमानत याचिका खारिज कर दी है। रितिक जिष्टु को 6.77 ग्राम चिट्टा/हेरोइन के साथ पकड़ा गया था। अदालत ने आरोपी के आपराधिक इतिहास और जमानत का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति को देखते हुए यह फैसला सुनाया। पुलिस के अनुसार, 1 फरवरी 2026 को पुलिस दल लुहरी-सुन्नी सड़क पर बड्डू नामक स्थान पर गश्त कर रहा था। दोपहर करीब 3:30 बजे पुलिस ने सड़क किनारे एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में देखा। पूछताछ के दौरान उस व्यक्ति ने अपनी जेब से कुछ झाड़ियों की ओर फेंक दिया। पुलिस को नशीला पदार्थ होने का संदेह हुआ। गवाह की मौजूदगी में व्यक्ति की पहचान रितिक जिष्टु निवासी ननखड़ी के रूप में हुई। झाड़ियों से फेंकी गई वस्तु को ढूंढा गया। पॉलीथिन की पुड़ियां में 6.77 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। कुमारसैन थाना में एफआईआर दर्ज की गई। जिष्टु के खिलाफ पहले से ही एनडीपीएस अधिनियम के तहत तीन अन्य मामले लंबित हैं। अदालत ने कहा कि आरोपी ने पिछली जमानत शर्तों का दुरुपयोग किया है। प्रथम दृष्टया आरोपी नशीले पदार्थों के व्यापार में संलिप्त प्रतीत होता है। ऐसे में उसे इस स्तर पर जमानत देना उचित नहीं है। न्यायालय ने जनहित और अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।