रामपुर बुशहर। रामपुर क्षेत्र के युवाओं की नसों में चिट्टे का नशा घोलने वाले चिट्टा तस्कर की सहयोगी महिला की न्यायालय ने जमानत याचिका रद्द कर दी है। यह महिला बीते कई वर्षों से नोगली में ढाबा चला रही थी और यहीं से चिट्टे की सप्लाई कर रही थी। कोर्ट ने महिला की याचिका को खारिज कर दिया है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने सरकार बनाम चेतन चौहान मामले में रेखा चौहान की जमानत याचिका को खारिज किया है। रेखा देवी पर मुख्य आरोपी चेतन चौहान और चिट्टा तस्कर संजय भौरिया के साथ मिलकर चिट्टे के कारोबार करने का आरोप है। तफ्तीश के दौरान रेखा चौहान का संजय भौरिया के साथ चार लाख का लेन-देन होना पाया गया है। रेखा चौहान ने करीब 35-40 लाख रुपये की कमाई पिछले दो से तीन साल में की है। मुख्य आरोपी चेतन चौहान को रामपुर पुलिस ने 6.52 ग्राम चिट्टे के साथ 14 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया था। सभी आरोपी अभी जेल में हैं। यह जानकारी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने दी।