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Rampur Bushahar News: शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी को जमानत

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शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी को जमानत
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रामपुर बुशहर। शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी को अदालत ने नियमित जमानत दे दी है। रामपुर स्थित अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय, किन्नौर ने आरोपी को 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा-69 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी पर रामपुर थाना में 4 मई को प्राथमिकी दर्ज की गई। उसे गिरफ्तार किया गया। इसके बाद न्यायिक हिरासत में रखा गया था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने शादी का वादा कर उससे शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी ने अपनी जमानत याचिका में आरोपों को झूठा बताया। राज्य सरकार ने जमानत का विरोध करते हुए आरोपी पर जघन्य अपराध का आरोप लगाया। अभियोजन पक्ष ने गवाहों को प्रभावित करने या फरार होने की आशंका जताई। जांच में पता चला कि आरोपी और पीड़िता फेसबुक के जरिए संपर्क में थे। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से बातचीत की पुष्टि हुई। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता अमूल्य होती है। आरोपी स्थानीय निवासी है, इसलिए उसके फरार होने की कोई आशंका नहीं है। उसे लंबे समय तक जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है। जमानत एक नियम और जेल एक अपवाद है।
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