नेरवा(रोहड़ू)। बिना लाइसेंस के तंबाकू पदार्थ बेचने पर एक लाख तक जुर्माना और 1 वर्ष की कैद अथवा दोनों सजाओं का प्रावधान है। नगर पंचायत नेरवा के सचिव ने तंबाकू के उत्पाद का कारोबार करने वाले कारोबारियों से अनुरोध किया है कि वे कानून का पालन करें। तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने के लिए नगर पंचायत नेरवा के कार्यालय में संपर्क कर लाइसेंस बनवाएं। तंबाकू से बने पदार्थों की बिना लाइसेंस बिक्री करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।