रामपुर बुशहर। विशेष न्यायाधीश, रोहड़ू की अदालत ने सेब के बगीचे में भांग के पौधे उगाने के आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी है। आरोपी योगिंद्र सिंह पर अपने सेब के बगीचे में 1,240 भांग के पौधे उगाने का आरोप है। चिड़गांव पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत योगिंद्र सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस को 25 अगस्त को गुप्त सूचना मिली थी कि योगिंद्र सिंह ने अपने घर के पास स्थित सेब के बगीचे में भांग के पौधे उगा रखे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने चिवाड़ी स्थित उसके बगीचे में दबिश दी, जहां से 1,240 भांग के पौधे बरामद किए गए। योगिंद्र सिंह के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि उसे झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अदालत ने पाया कि योगिंद्र सिंह ने जांच में पूरा सहयोग किया है और अब हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। अदालत ने यह भी माना कि उसके द्वारा साक्ष्यों से छेड़छाड़ किए जाने की कोई संभावना नहीं है और न ही उसके न्याय से भागने की आशंका है।सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए अदालत ने अंतरिम जमानत को स्थायी कर दिया।