रामपुर बुशहर। विशेष न्यायाधीश रोहड़ू की अदालत ने 13.25 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़े गए आरोपी को जमानत दे दी है। आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और दो स्थानीय जमानतियों पर रिहा करने का आदेश दिया गया है। आरोपी दीपक कुमार को 17 दिसंबर 2025 को जुब्बल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शिमला से हटकोटी की ओर आ रही एक ऑल्टो के-10 कार को रोका था। कार में दीपक कुमार के साथ पारस कुमार और मोहम्मद साकिब भी सवार थे। तलाशी के दौरान हैंडब्रेक कवर के नीचे से 13.25 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। अदालत ने पाया कि जांच पूरी हो चुकी है। अदालत ने कहा कि आरोपी को अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। अभियोजन पक्ष के सबूतों से छेड़छाड़ या जमानत का दुरुपयोग करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। दीपक के सहआरोपियों को भी पहले ही जमानत मिल चुकी है।