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Rampur Bushahar News: चिट्टे के मामले में आरोपी को एक लाख रुपये मुचलके पर जमानत

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रामपुर बुशहर। रामपुर स्थित विशेष न्यायाधीश-II किन्नौर की अदालत ने ने 6.73 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े गए बलवीर को जमानत दे दी है। बलवीर को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की स्थानीय जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है। उसे 13 मई को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने 12 मई को रात करीब 9.45 बजे बारुबाग में एनएच-05 पर एक ट्रक खड़ा देखा था। ट्रक की केबिन में दो व्यक्ति बैठे थे और धुआं निकल रहा था। पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने अपने नाम मुस्ताक अली और बलवीर बताए। तलाशी के दौरान ट्रक से 6.73 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। राज्य ने बलवीर की जमानत याचिका का विरोध किया था। राज्य ने उसे एक चालाक व्यक्ति और नशीले पदार्थों का तस्कर बताया था। राज्य ने आशंका जताई थी कि जमानत पर रिहा होने पर वह गवाहों को धमका सकता है। वह इसी तरह का अपराध भी कर सकता है। अदालत ने पाया कि मामले में जांच लगभग पूरी हो चुकी है। बलवीर 13 मई से हिरासत में है और आगे की जांच के लिए उसकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। उसका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है।
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