रामपुर बुशहर।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किन्नौर ने भतीजे पर दराती से हमला करने के आरोपी को जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक स्थानीय जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। आरोपी भूपेंद्र पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कुमारसैन पुलिस थाना में 9 मार्च को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी पर अपने भतीजे पर दराती से हमला करने का आरोप है। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने गंभीर अपराध किया है और वह गवाहों को धमका सकता है। हालांकि, अदालत ने पाया कि घटना के समय आरोपी नशे में था। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जांच पूरी हो चुकी है और अभियोजन पक्ष ने अदालत में चालान पेश कर दिया है। अदालत ने यह भी नोट किया कि आरोपी ने गिरफ्तारी के बाद गवाहों को धमकाने का कोई प्रयास नहीं किया। अदालत ने आरोपी को जमानत देते हुए कई सख्त शर्तें लगाई हैं।