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Rampur Bushahar News: हत्या के मामले में आरोपी को मिली जमानत

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हत्या के मामले में आरोपी को मिली जमानत
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. जनवरी में रोहड़ू क्षेत्र में हुई थी वारदात
संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर।
हत्या के मामले के आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रोहड़ू की अदालत ने जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो स्थानीय जमानतियों पर रिहा करने का आदेश दिया। पुलिस के अनुसार, 24 जनवरी 2026 को मुकेश चौहान की गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज हुई। मुकेश को आखिरी बार 22 जनवरी की शाम को आरोपी रोहित के घर जाते हुए देखा गया था। जांच में पता चला कि रोहित ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अपने कमरे में नशा किया। मुकेश वहीं रुक गया और चिट्टा (हेरोइन) लेने के बाद सो गया। अगली सुबह रोहित ने मुकेश के शरीर से खून देखा और डर गया। उसने मुकेश के अचेत शरीर को अपनी कार में डाला और धामवाड़ी की ओर ले गया। धामवाड़ी से करीब दो किलोमीटर आगे उसने कार को खाई में धकेल दिया। बाद में मुकेश का शव और उसकी कार पब्बर नदी से बरामद हुई थी। रोहित पर खून से सनी चादर और फॉयल पेपर जलाने का भी आरोप है। रोहित के वकील अमन ने अदालत में तर्क दिया कि उसे झूठा फंसाया गया है। मामले की जांच पूरी हो चुकी है और उसकी हिरासत की अब आवश्यकता नहीं है। वकील ने यह भी कहा कि रोहित सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही जमानत पर रिहा होने के बाद भागेगा। अदालत ने पाया कि जांच पूरी हो चुकी है और मुकदमे में समय लगेगा। अदालत ने यह भी कहा कि अभियुक्त का कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है। अदालत ने जमानत देते हुए कई शर्तें लगाई हैं।
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